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प्रज्वल रेवन्ना ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए दी अर्जी – India Times Group

प्रज्वल रेवन्ना ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए दी अर्जी – India Times Group


नई दिल्ली। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी और फरार प्रज्वल रेवन्ना के जल्द भारत लौटने की उम्मीद है. हालांकि अपने भारत लौटने की संभावना से पहले ही निलंबित जद (एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी है. स्वदेश लौटने से पहले ही प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रज्वल रेवन्ना शुक्रवार, 31 मई को भारत लौट सकते हैं. कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि प्रज्वल जब आएं तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

आपको बता दें कि महिलाओं के कथि यौन उत्पीड़न के हजारों वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तारी के डर से प्रज्वल ने 26 अप्रैल को चुनाव के दूसरे चरण के तुरंत बाद देश छोड़ दिया था. वो निर्वाचन क्षेत्र हसन से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया. कर्नाटक सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया और प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के अनुरोध के साथ केंद्र से संपर्क किया था. देश छोड़ने के एक महीने बाद अब प्रज्वल ने सोमवार को एक कथित वीडियो जारी कर घोषणा की कि वह जांच में शामिल होंगे और शुक्रवार, 21 मई को सुबह 10 बजे एसआईटी के सामने आएंगे.

कथित वीडियो में प्रज्वल ने कहा, ‘मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है और मुझे विश्वास है कि अदालत के माध्यम से मैं झूठे मामलों से बरी हो जाऊंगा.’ रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रज्वल ने 30 मई को म्यूनिख से बेंगलुरु के लिए वापसी की उड़ान का टिकट बुक किया और आधी रात के आसपास बेंगलुरु में उतरेंगे. प्रज्वल के खिलाफ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है और इसलिए उन्हें हवाईअड्डे पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है. इस सेक्स स्कैंडल को लेकर कर्नाटक में बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच विदेश मंत्रालय ने राज्य सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई की और प्रज्वल को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उनका राजनयिक पासपोर्ट क्यों रद्द न किया जाए.







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